Lucknow Fire News: अलीगंज अग्निकांड की जांच के बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने शहर के दो बड़े होटलों रेनसा और नोवोटेल के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। एलडीए ने दोनों होटलों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अधिकारियों के अनुसार, मानकों के विपरीत निर्माण पाए जाने पर दोनों होटलों पर करीब 73 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
एलडीए की ओर से चिह्नित किए गए 122 होटलों में से गोमतीनगर के विपिन खंड स्थित रेनसा और नोवोटेल होटल को नोटिस जारी किया गया है। जांच में सामने आया कि दोनों होटलों ने स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण किया है।
Lucknow Fire News: स्वीकृत नक्शे से अधिक किया गया निर्माण
एलडीए अधिकारियों के मुताबिक, रेनसा होटल के बेसमेंट-1 में पार्किंग, फूड स्टोरेज और ग्रीन बेल्ट क्षेत्र का उपयोग किया गया, जबकि बेसमेंट-2 में लॉबी, आरओ प्लांट, स्टोर और अन्य सुविधाएं संचालित की जा रही थीं। जांच में यह भी पाया गया कि होटल ने निर्धारित साइट सेटबैक क्षेत्र में लगभग 60 वर्गमीटर भूमि पर अतिक्रमण करते हुए बेसमेंट और स्टोर का निर्माण किया है। इसके अलावा ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में भी निर्माण और पार्किंग संचालन को नियमों का उल्लंघन माना गया है।
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नोवोटेल होटल में भी नियमों का उल्लंघन
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एलडीए की जांच में नोवोटेल होटल में भी स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण मिलने की बात सामने आई है। प्राधिकरण ने दोनों होटलों को नोटिस जारी कर जवाब देने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि यदि जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया तो एलडीए नियमानुसार कार्रवाई करेगा और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
अवैध भवन अग्निकांड मामले में आज देना था जवाब
अलीगंज अग्निकांड से जुड़े अवैध भवन मामले में आरोपी भवन स्वामी को भी एलडीए की विहित प्राधिकारी कोर्ट में जवाब दाखिल करना था। सुनवाई के दौरान आरोपी पक्ष ने जवाब दाखिल करने के लिए एक दिन का अतिरिक्त समय मांगा था, जिसे स्वीकार कर लिया गया। एलडीए अधिकारियों के अनुसार, भवन स्वामी को पहले भी कई बार नोटिस दिया जा चुका है। अब जवाब मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
सुरक्षा मानकों पर भी उठे सवाल
अलीगंज अग्निकांड के बाद एलडीए ने शहर के होटल, अस्पताल और अन्य व्यावसायिक भवनों की जांच तेज कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि नियमों के उल्लंघन और सुरक्षा मानकों में कमी पाए जाने पर संबंधित संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
