By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
नौ दुनिया : देश विदेश की बड़ी खबरेंनौ दुनिया : देश विदेश की बड़ी खबरेंनौ दुनिया : देश विदेश की बड़ी खबरें
  • विदेश
  • मनोरंजन
  • स्पोर्ट्स
  • राजनीति
  • लाइफ स्टाइल
  • प्रौद्योगिकी
Search
  • About
  • Contact
  • Privacy Policy
© 2025 naudunia.com
Reading: Excise Policy Case: CBI मामले में अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली HC में सुनवाई शुरू, सिंघवी ने दी ये दलील
Share
Sign In
Notification Show More
Aa
नौ दुनिया : देश विदेश की बड़ी खबरेंनौ दुनिया : देश विदेश की बड़ी खबरें
Aa
  • विदेश
  • मनोरंजन
  • स्पोर्ट्स
  • राजनीति
  • लाइफ स्टाइल
  • प्रौद्योगिकी
Search
  • विदेश
  • मनोरंजन
  • स्पोर्ट्स
  • राजनीति
  • लाइफ स्टाइल
  • प्रौद्योगिकी
Have an existing account? Sign In
Follow US
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
नौ दुनिया : देश विदेश की बड़ी खबरें > News > ताज़ा खबरें > Excise Policy Case: CBI मामले में अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली HC में सुनवाई शुरू, सिंघवी ने दी ये दलील
ताज़ा खबरें

Excise Policy Case: CBI मामले में अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली HC में सुनवाई शुरू, सिंघवी ने दी ये दलील

Sunil Kumar Verma
Last updated: 2024/07/17 at 12:02 अपराह्न
Sunil Kumar Verma
Share
6 Min Read
SHARE

Excise Policy Case: दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी व रिमांड आदेश को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में आज बुधवार को सुनवाई हो रही है। (Excise Policy Case) पिछली सुनवाई पर न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था।

सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि यह पहली बार नोटिस जारी करने के लिए आया है। पहला बिंदु गिरफ्तारी की आवश्यकता है। (Excise Policy Case) जून में सीबीआई द्वारा मुझे गिरफ्तार करने का कोई सवाल ही नहीं था क्योंकि सीबीआई की एफआईआर अगस्त 2022 की है। गिरफ्तारी और इसके बाद रिमांड आदेश को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चुनौती दी है।

Excise Policy Case: पढ़ें सिंघवी की दलीलें-

सीबीआई मामले में गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर केजरीवाल की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सीबीआई के पास गिरफ्तार करने के लिए कोई सुबूत नहीं था। सीबीआई ने सिर्फ इस रूप में गिरफ्तारी की थी कि अगर केजरीवाल बाहर आते हैं तो यह एक अतिरिक्त गिरफ्तारी है। केजरीवाल के पक्ष में तीन रिलीज ऑर्डर हैं।

सिंघवी ने कहा कि जून में रिहाई और पुनः आत्मसमर्पण का कार्य ही ट्रिपल टेस्ट की पूर्ण संतुष्टि को दर्शाता है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते उन्हें अनिश्चित काल के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा करना उचित समझा है।

- Advertisement -
image 108

सिंघवी ने तर्क दिया कि केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नियमित जमानत मिल चुकी है, जिस पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। जिस पर अदालत पर निर्णय होगा। (Excise Policy Case) वहीं, केजरीवाल को शीर्ष अदालत से अंतरिम जमानत मिल चुकी है। ऐसे में सीबीआई की गिरफ्तारी इसी का परिणाम हैं।

सिंघवी ने कहा कि कुछ तारीखों को देखना जरूरी है। 17 अगस्त 2022 में हुई प्राथमिकी में केजरीवाल का नाम नहीं है। इसके बाद 14 मार्च 2023 को केजरीवाल को समन भेजा गया और मैं समन पर पेश हुआ। सीबीआई ने बीते 240 दिनों में मुझसे पूछताछ की जरूरत नहीं समझी।

सिंघवी ने कहा कि वर्ष 2024 में तीन महीने बीतने के बाद चुनाव आचार संहिता लागू होने पर 21 मार्च को ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया। केजरीवाल न्यायिक हिरासत में थे और इसी बीच सीबीआई ने कस्टडी की मांग की।

सिंघवी ने कहा कि सामान्य ज्ञान के अनुसार इस परिस्थिति में केजरीवाल को गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं थी। वह भी तब जब निचली अदालत ने 20 जून को केजरीवाल को नियमित जमानत दे दी। सीबीआई पूरे मामले में 26 जून को सक्रिय हुई। अचानक से केजरीवाल सीबीआई के लिए अहम हो गए और वह उनकी कस्टडी की मांग करती है।

image 109

सिंघवी ने कहा कि 12 जुलाई को केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से ईडी मामले में अंतरिम जमानत मिल गई। (Excise Policy Case) ऐसे में सीबीआई की गिरफ्तारी के कारण केजरीवाल वहीं पर हैं, जहां थे, क्योंकि जांच एजेंसियां किसी भी हथकंडे से केजरीवाल को सलाखों के पीछे रखना चाहती है।
सिंघवी ने तर्क दिया कि ऐसे में मेरा प्वाइंट यह है कि दो साल तक चुप बैठने वाली सीबीआई केजरीवाल को अदालत से राहत मिलने के बाद क्यों सक्रिय हुई।
सिंघवी ने कहा कि मेरा दूसरा प्वाइंट यह है कि आप स्वतंत्रता के सबसे व्यापक मौलिक अधिकार और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए केजरीवाल के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते।

image 110

सिंघवी ने कहा कि सीबीआई अनुच्छेद 21 के तहत प्रक्रिया का पूर्ण उल्लंघन कर रही है। (Excise Policy Case) केजरीवाल पहले से ही ईडी की हिरासत में हैं। न्यायिक हिरासत में होने पर लगभग दो साल बाद सीबीआई सीआरपीसी की धारा 41ए के संदर्भ में रिमांड पर केजरीवाल से पूछताछ करने के लिए आवेदन करती है।सिंघवी ने कहा कि आखिरकार केजरीवाल आतंकवादी न होकर एक मुख्यमंत्री हैं।

केजरीवाल को आवेदन की प्रति कभी नहीं मिलती और कोई नोटिस नहीं दिया गया है, केजरीवाल की बात नहीं सुनी गई।कोर्ट: क्या सीबीआई में औपचारिक गिरफ्तारी नहीं होती? (Excise Policy Case) सिंघवी ने जवाब दिया कि ट्रायल कोर्ट ने केजरीवाल को चार दिन पहले ही पीएमएलए के तहत नियमित जमानत दी है। हमें गर्व है कि हम वह देश नहीं हैं जहां तीन दिन पहले इमरान खान रिहा हुए, सबने अखबार में पढ़ा और उन्हें एक और मामले में फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। हमारे देश में ऐसा नहीं हो सकता।

You Might Also Like

Turkman Gate Masjid Dispute: क्या है Turkman Gate Masjid Dispute… अतिक्रमण या वक्फ की जमीन? कोर्ट के आदेश से मचा बवाल!

Baba Vanga Predictions 2026: 2026 में विश्व युद्ध-III, भारी तबाही का काउंटडाउन शुरू… बाबा वेंगा की इन 5 भविष्यवाणी से हिल गई दुनिया

Thailand Cambodia Conflict: एशिया में छिड़ी एक और जंग! थाईलैंड-कंबोडिया में बढ़ा तनाव, आसमान से बरसे बम; ट्रंप डिप्लोमेसी फिर फेल

pakistan news: राम मंदिर के शिखर पर ध्वज देख पाकिस्तान के सीने में लगी आग, UN में जाकर पीटा माथा

Delhi volcanic ash cloud: दिल्ली में इथियोपियाई हाहाकार! 130 KM/H की रफ़्तार से पहुंचा राख का जहरीला बादल, अलर्ट पर DGCA

TAGGED: #politicsnews

Sign Up For Daily Newsletter

Be keep up! Get the latest breaking news delivered straight to your inbox.

By signing up, you agree to our Terms of Use and acknowledge the data practices in our Privacy Policy. You may unsubscribe at any time.
Share This Article
Facebook Twitter Copy Link Print
Share
Previous Article Joe Biden Kamala Harris: ‘कमला हैरिस अमेरिका की राष्ट्रपति हो सकती हैं’, जो बाइडेन का बड़ा बयान
Next Article image 111 Amrita Singh Relationship: हिंदू नहीं मुस्लिम लड़के से अमृता सिंह की शादी करवाना चाहती थीं उनकी मां, इस वजह से टूट गया था इस एक्टर से रिश्ता
Leave a comment Leave a comment

प्रातिक्रिया दे जवाब रद्द करें

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *

Latest News

WhatsApp Image 2026 02 16 at 11.20.28 AM 2
Iran US nuclear talks Geneva: जिनेवा पहुंचे ईरानी विदेश मंत्री अराघची, बोले- धमकियों के आगे झुकना डील का हिस्सा नहीं
विदेश 21 घंटे ago
WhatsApp Image 2026 02 16 at 11.20.28 AM 1
Anushka Sharma Video: अनुष्का शर्मा ने खराब किया अपना चेहरा वीडियो देख लोगों ने कहा- कैसी जोकर लग रही है, देखें
मनोरंजन 21 घंटे ago
WhatsApp Image 2026 02 16 at 11.20.28 AM
Rajpal Yadav Latest News: राजपाल यादव की ‘अटकी सांसें’! कोर्ट ने दिया 3 बजे तक का अल्टीमेटम, जमा करने होंगे 1.5 Cr नहीं तो…
राष्ट्रीय समाचार 22 घंटे ago
WhatsApp Image 2026 02 13 at 9.41.20 PM
Elvish Yadav Wedding: एल्विश यादव जल्द लेंगे सात फेरे, खुद किया खुलासा
मनोरंजन 3 दिन ago
WhatsApp Image 2026 02 13 at 9.41.20 PM 2
US Iran Tensions: मिडिल ईस्ट में ‘आर्माडा’ की एंट्री…. ट्रंप ने भेजा दुनिया का सबसे बड़ा जहाज, ईरान के परमाणु ठिकानों पर मंडराया संकट
विदेश 3 दिन ago
WhatsApp Image 2026 02 13 at 9.41.20 PM 1
Manoj Bajpayee: ‘घूसखोर पंडत’ की मुश्किलें बढ़ी! अब जबलपुर के जिला न्यायालय में शिकायत दर्ज
मनोरंजन 3 दिन ago
नौ दुनिया : देश विदेश की बड़ी खबरेंनौ दुनिया : देश विदेश की बड़ी खबरें
Follow US
© 2025 All Rights Reserved.
  • Home
  • Privacy Policy
  • Contact
  • About
adbanner
AdBlock Detected
Our site is an advertising supported site. Please whitelist to support our site.
Okay, I'll Whitelist
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?