Brij Bhushan Sharan Singh: बृजभूषण शरण सिंह को महिला खिलाड़ियों के साथ कथित यौन शोषण (Sexual Harassment) से जुड़े मामले में बड़ी राहत मि गयी है। दिल्ली (Delhi) की राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने इस मामले में बड़ा निर्णय लेते हुए बृजभूषण शरण सिंह के साथ-साथ उनके सहयोगी विनोद तोमर (Vinod Tomar) को भी बरी कर दिया है।
यह निर्णय स्पेशल जज अश्विनी पंवार (Special Judge Ashwini Panwar) ने बंद कमरे में सुनाया। (Brij Bhushan Sharan Singh) इस फैसले के बाद लंबे वक़्त से चल रहे इस मामले में बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को राहत मिल गई है।
साल 2024, 10 मई को अदालत ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354 (Section 354) और धारा 354ए (Section 354A) के अंतर्गत आरोप तय किए थे। (Brij Bhushan Sharan Singh) अदालत ने उसी दौरान उनके सहयोगी विनोद तोमर के खिलाफ भी आरोप तय किए थे।
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यह मामला उस वक़्त चर्चा में आया था, जब महिला पहलवानों (Women Wrestlers) ने बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे। (Brij Bhushan Sharan Singh) इन्हीं आरोपों के आधार पर अदालत में सुनवाई चल रही थी। अब राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court)ने अपना निर्णय सुनाते हुए बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर दोनों को बरी कर दिया है।
