US News: संघीय आव्रजन एजेंट अब रिकर्स द्वीप जेल परिसर से काम नहीं कर सकेंगे। न्यूयॉर्क के संघीय न्यायाधीश ने मेयर एरिक एडम्स की ओर से आव्रजन एजेंटों को दी गई अनुमति पर अस्थायी रोक लगा दी है। (US News) एरिक एडम्स के आदेश के खिलाफ दायर मुकदमे पर 25 अप्रैल को सुनवाई होनी है। इससे पहले लिखित आदेश में न्यायाधीश मैरी रोसाडो ने मेयर को संघीय सरकार के साथ किसी भी समझौता ज्ञापन पर बातचीत, हस्ताक्षर या कार्यान्वयन की दिशा में कोई भी कदम उठाने से रोक दिया।

न्यूयॉर्क मेयर एरिक एडम्स ने अमेरिकी आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन और अन्य संघीय एजेंसियों को जेल परिसर में कार्यालय बनाए रखने की अनुमति दी थी। इसके खिलाफ न्यूयॉर्क सिटी काउंसिल ने न्यायालय में मुकदमा दायर करके कार्यकारी आदेश को रोकने की मांग की है। (US News) मुकदमे में डेमोक्रेट एडम्स पर न्याय विभाग द्वारा उनके खिलाफ आपराधिक आरोपों को वापस लेने के बदले में ट्रंप प्रशासन के साथ भ्रष्ट सौदेबाजी में प्रवेश करने का आरोप लगाया गया है। (US News) इस मुकदमे की सुनवाई 25 अप्रैल को होनी है।
मुकदमे में कहा गया है कि जेल परिसर में आव्रजन एजेंटों और अन्य संघीय एजेंसियों की मौजूदगी उन्हें गिरोह और नशीली दवाओं से संबंधित जांच में सहायता करने की अनुमति देगी, लेकिन नागरिक आव्रजन प्रवर्तन में उनकी कोई भूमिका नहीं होगी। वहीं एडम्स के एक प्रवक्ता ने कहा कि सुनवाई से पहले शहर ट्रंप प्रशासन के साथ कोई समझौता नहीं करेगा।

एडम्स ने पहले घोषणा की थी कि वह अपने पहले डिप्टी मेयर रैंडी मैस्ट्रो को रिकर्स द्वीप पर आव्रजन एजेंटों की वापसी पर सभी निर्णय लेने के लिए नियुक्त करेंगे ताकि किसी संघर्ष की स्थिति न बने। (US News) वहीं मैस्ट्रो ने पिछले सप्ताह कहा था कि योजना पर संघीय सरकार के साथ चर्चा जारी है।
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सिटी काउंसिल के अध्यक्ष एड्रिएन एडम्स के प्रवक्ता जूलिया एगोस ने कहा कि परिषद ट्रंप प्रशासन और उसके एजेंटों द्वारा हमलों के खिलाफ सभी न्यूयॉर्क वासियों के अधिकारों और सुरक्षा की रक्षा करने का प्रयास कर रहा है। हम न्यायाधीश रोसाडो के निर्णय की सराहना करते हैं। उन्होंने शुक्रवार की सुनवाई तक प्रशासन और संघीय एजेंसियों के बीच किसी भी समझौते पर बातचीत या क्रियान्वयन को रोक दिया है ताकि समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। आव्रजन एजेंटों की पहले रिकर्स द्वीप में उपस्थिति थी, लेकिन 2014 में न्यूयॉर्क शहर के अभ्यारण्य कानूनों के तहत उन्हें आव्रजन प्रवर्तन के साथ सहयोग को सीमित करने के तहत वहां काम करने से प्रभावी रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया था।