UP News: शासन के निर्देशानुसार जनपद बाराबंकी में विभिन्न कंपनियों के उर्वरक गोदामों एवं फुटकर बिक्री केंद्रों पर उपलब्ध उर्वरकों का भौतिक सत्यापन तेजी से कराया जा रहा है। (UP News) आईएफएमएस पोर्टल और पीओएस मशीन में दर्ज स्टॉक का मिलान सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी द्वारा जनपद, ब्लॉक एवं न्याय पंचायत स्तर पर जांच समितियों का गठन किया गया है। सभी गोदामों और बिक्री केंद्रों का सत्यापन 25 मार्च 2026 तक पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।
इसी क्रम में 19 फरवरी 2026 को जिला कृषि अधिकारी, बाराबंकी ने जिला प्रबंधक पीसीएफ, इफको के क्षेत्राधिकारी एवं पीसीएफ भंडार प्रभारी के साथ पीसीएफ के चंदौली और फर्टि प्लांट स्थित गोदामों का आकस्मिक निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान फर्टि प्लांट गोदाम में 999.90 मीट्रिक टन यूरिया भंडारित पाया गया। वहीं चंदौली गोदाम में 576 मीट्रिक टन यूरिया, 318 मीट्रिक टन डीएपी तथा 1317 मीट्रिक टन एनपीके (सामान्य एवं प्री-पोजिशनिंग स्टॉक) उपलब्ध मिला, जिसका अभिलेखों से मिलान किया गया।
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इसके अलावा चंदौली गोदाम में इफको का गैर-अनुदानित स्टॉक भी पाया गया, जिसमें सागरिका के 591 बैग, जिंक सल्फेट (33 प्रतिशत) के 984 बैग, मोनो पोटैशियम फॉस्केम के 100 बैग तथा नैनो डीएपी/नैनो यूरिया शामिल हैं। (UP News) शासन द्वारा अनुदानित उर्वरकों के साथ गैर-अनुदानित उर्वरकों की आपूर्ति एवं बिक्री पर लगाए गए प्रतिबंध के मद्देनजर, इफको के क्षेत्राधिकारी को इस स्टॉक से संबंधित बिल एवं इनवॉइस स्पष्टीकरण सहित प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
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जिला प्रबंधक पीसीएफ ने जानकारी दी कि जनपद के पीसीएफ गोदामों में वर्तमान में 4600 मीट्रिक टन यूरिया, 5000 मीट्रिक टन डीएपी तथा 4000 मीट्रिक टन एनपीके (सामान्य एवं प्री-पोजिशनिंग स्टॉक) उपलब्ध है।
जिला कृषि अधिकारी ने स्पष्ट किया कि सत्यापन के दौरान यदि किसी भी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है, तो संबंधित विक्रेता के खिलाफ उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
(राजित राम)
जिला कृषि अधिकारी
बाराबंकी
