Patna: पटना हाई कोर्ट ने 2016 से जेल में बंद अरवल के सैयद नकवी उर्फ नकवी इमाम को रिहा करने का आदेश दिया है। न्यायाधीश पीबी बजंथ्री एवं न्यायाधीश आलोक कुमार पांडेय की खंडपीठ ने सैयद नकवी की पत्नी अफशान निगार की आपराधिक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्णय सुनाया।
Patna: नानी की सेवा के लिए पाकिस्तान गया था नकवी
अरवल में जन्मे सैयद नकवी को 1982-83 में उसकी नानी अपनी सेवा के लिए पाकिस्तान लेकर चली गई थी। उस दौरान वहां नकवी को पाकिस्तान की नागरिकता मिल गई। 2012 में नकवी के पिता ने संदेश भेजा कि वह बीमार हैं।
नकवी पाकिस्तान से वीजा लेकर अरवल पहुंच गया। वीजा की अवधि मात्र छह महीने थी। (Patna) छह महीने में उसके पिता की तबीयत ठीक नहीं हुई। नकवी बिना वीजा की अवधि बढ़ाए भारत में रह गया।
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भारतीय महिला से की शादी
नकवी ने पटना हाई कोर्ट में अपील की। हाई कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस भेजा। इस दौरान नकवी ने भारतीय मुस्लिम महिला से शादी भी कर ली।
विदेश मंत्रालय ने जब पाकिस्तान से संपर्क किया, तो पाकिस्तान सरकार ने कहा कि नकवी ने जो पता बताया है, वह मिल नहीं रहा है।
राज्य सरकार ने अपनी ओर से हलफनामा दायर कर कहा कि नकवी को लेकर कोई खतरा नहीं प्रतीत होता है, लेकिन नागरिकता पर निर्णय लेने का अधिकार केंद्र सरकार का है।