SC: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से कहा कि वह मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की याचिका पर तत्काल सुनवाई करे। जौहर ट्रस्ट की याचिका में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विश्वविद्यालय को दी गई जमीन की लीज को रद्द करने के फैसले को चुनौती दी गई है।
शीर्ष कोर्ट ने कहा कि यह मामला महत्वपूर्ण है और इस पर जल्द से जल्द सुनवाई की जरूरत है। SC: कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को निर्देश दिया कि वह इस मामले को तत्काल सूचीबद्ध करे और 10 दिसंबर तक इस पर सुनवाई करे।
SC: जमीन की कीमत करीब 100 करोड़
मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट ने 2007 में उत्तर प्रदेश सरकार से रामपुर के मुर्तजा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का भवन समेत पूरा कैंपस 99 साल की लीज पर लिया था। इस जमीन की कीमत करीब 100 करोड़ रुपए है।
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हालांकि, 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार ने इस लीज को रद्द कर दिया। सरकार का कहना है कि ट्रस्ट ने लीज की शर्तों का उल्लंघन किया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट में दी चुनौती
जौहर ट्रस्ट ने इस फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी है। ट्रस्ट का कहना है कि सरकार का फैसला गलत है और इसे रद्द किया जाना चाहिए।