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Reading: Mukhtar Ansari: वो कांड, जिसके बाद जेल से बाहर नहीं आ पाया पूर्वांचल का बाहुबली मुख्तार अंसारी
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Mukhtar Ansari: वो कांड, जिसके बाद जेल से बाहर नहीं आ पाया पूर्वांचल का बाहुबली मुख्तार अंसारी

News Desk
Last updated: 2024/03/27 at 10:56 पूर्वाह्न
News Desk
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4 Min Read
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Mukhtar Ansari: मुख्तार अंसारी, एक ऐसा नाम जो पूर्वांचल में दहशत और दबदबे का प्रतीक रहा है। कभी मऊ से लोकसभा सांसद और विधायक रहे मुख्तार अंसारी आज जेल की सलाखों के पीछे हैं। 2023 में पंजाब से गिरफ्तारी के बाद से वो जमानत नहीं पा सके हैं।

Contents
Mukhtar Ansari: मुख्तार को मारने के लिए गैंगस्टर को मिले 6 करोड़ की सुपारीअभी 7 मामलों में सजायफ्ता हैं मुख्तार अंसारी

लेकिन वो कौन सा कांड था जिसके बाद मुख्तार जेल से बाहर नहीं आ पाए?

यह घटना 2022 की है जब मुख्तार अंसारी को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उन पर मऊ के एक व्यवसायी अजय प्रताप सिंह की हत्या का आरोप था।

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2022 में अजय प्रताप सिंह की हत्या हुई थी। (Mukhtar Ansari) आरोप था कि मुख्तार अंसारी ने अपने गुर्गों से अजय प्रताप सिंह की हत्या करवाई थी। अजय प्रताप सिंह मुख्तार अंसारी के भाई सिबगतुल्लाह अंसारी के खिलाफ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे।

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इस हत्याकांड के बाद पंजाब पुलिस ने मुख्तार अंसारी को गिरफ्तार कर लिया। कई महीनों तक जेल में रहने के बाद उन्हें जमानत मिल गई।

जमानत पर बाहर आने के बाद मुख्तार अंसारी पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया। ईडी ने आरोप लगाया कि मुख्तार अंसारी ने गैरकानूनी तरीके से धन अर्जित किया और उसे विभिन्न संपत्तियों में निवेश किया।

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने मुख्तार अंसारी को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें जेल भेज दिया गया। तब से वो जमानत नहीं पा सके हैं। यह कहना मुश्किल है कि मुख्तार अंसारी फिर से जेल से बाहर आ पाएंगे या नहीं। (Mukhtar Ansari) मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन पर गंभीर आरोप हैं और ईडी उनका विरोध कर रही है। मुख्तार अंसारी का राजनीतिक करियर विवादों से भरा रहा है। उन पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं।

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Mukhtar Ansari: मुख्तार को मारने के लिए गैंगस्टर को मिले 6 करोड़ की सुपारी

2014 में यूपी पुलिस उस वक्त चौंक गई, जब गैंगस्टर लंबू शर्मा ने मुख्तार को लेकर एक खुलासा किया. बिहार के रहने वाले लंबू शर्मा ने पुलिस को बताया कि बृजेश सिंह ने मुख्तार को मारने के लिए उन्हें 6 करोड़ रुपए की सुपारी दी है.

    बृजेश सिंह और मुख्तार की दुश्मनी करीब 3 दशक पुरानी है. पहली बार दोनों के बीच 1990 में गैंगवार की घटना हुई. इसके बाद कई मौकों पर दोनों गुट आमने-सामने आए.

    कहा जाता है कि मुख्तार के नेटवर्क और पुलिसिया कार्रवाई के डर से बृजेश ने एक वक्त पूर्वांचल ही छोड़ दिया था.

    अभी 7 मामलों में सजायफ्ता हैं मुख्तार अंसारी

    मुख्तार अंसारी वर्तमान में 7 मामलों में सजायफ्ता हैं. उन्हें हत्या, गैंगस्टर आदि कई मामलों में अदालत से सजा सुनाई जा चुकी है. 21 नवंबर 2022 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहली बार लखनऊ के जेलर को धमकाने के मामले में उसे 7 साल की सजा सुनाई थी.

    इसी साल उसे गैंगस्टर एक्ट में 5 साल की सजा मिली. (Mukhtar Ansari) दिसंबर 2022 में मुख्तार गाजीपुर में दर्ज गैंगस्टर एक्ट में दोषी ठहराया गया और उसे 10 साल की सजा सुनाई गई.

    जून 2023 में मुख्तार अंसारी वाराणसी के बहुचर्चित अवधेश राय की हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए और उन्हें आजीवन कारावास की सजा मिली. (Mukhtar Ansari) अक्टूबर 2023 में गैंगस्टर के एक मामले में फिर से कोर्ट ने उन्हें 10 साल की सजा सुनाई

    मुख्तार अब तक आगरा, कानपुर, सीतापुर, गाजीपुर और बांदा जेल में अपनी सजा काट चुके हैं. वे पंजाब की जेल में भी रह चुके हैं.

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