India-Hong Kong Visit: हांगकांग में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने 14 दिनों से कम अवधि के लिए हांगकांग जाने वाले भारतीय यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी के अनुसार, यात्रियों को यात्रा से पहले ऑनलाइन प्री-अराइवल रजिस्ट्रेशन (पीएआर) के लिए आवेदन करना अनिवार्य होगा।
India-Hong Kong Visit: पीएआर क्या है?
पीएआर हांगकांग सरकार द्वारा लागू एक प्रणाली है जो यात्रियों को यात्रा से पहले अपनी जानकारी ऑनलाइन दर्ज करने की अनुमति देती है। (India-Hong Kong Visit) यह प्रणाली यात्रियों को हांगकांग पहुंचने पर आव्रजन प्रक्रिया को आसान और त्वरित बनाने में मदद करती है।
एक पीएआर कितने दिनों के लिए वैलिड
अगर प्री-अराइवल रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाता है तो वो 6 महीने की अवधि और कई यात्राओं के लिए वैध होता है. बयान में कहा गया, “पीएआर में दी गई जानकारी पासपोर्ट में दी गई जानकारी से बिल्कुल मेल खानी चाहिए.” साथ ही पैसेंजर्स को ए4 साइज व्हाइट पेपर पर स्केसफुल पीएआर का प्रिंटआउट भी साथ ले जाना होगा.
और क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जरूरी?
इन सब के अलावा, भारतीय यात्रियों के पास कम से कम 6 महीने की पासपोर्ट वैधता, कनफर्म रिटर्न या ऑनवार्ड टिकट, कनफर्म होटल बुकिंग, यात्रा के वास्तविक उद्देश्य का प्रमाण और पर्याप्त वित्तीय प्रावधानों का प्रमाण भी साथ होना चाहिए. (India-Hong Kong Visit) दूतावास ने यह भी बताया कि पीएआर रखना पंजीकरणकर्ता के हांगकांग में सफल प्रवेश की गारंटी नहीं है और उपर्युक्त आवश्यकताओं का पालन करने की आवश्यकता है.
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दूतावास के बयान में कहा गया, “कृपया ध्यान दें कि वैलिड पीएआर रखना पंजीकरणकर्ता की हांगकांग में सफल एंट्री की गारंटी नहीं है. ऐसे कई उदाहरण सामने आए हैं जब ऊपर बताए गए आवश्यक कागजात नहीं होने पर हांगकांग इमीग्रेशन ने लैंड करने की अनुमति नहीं दी. इसलिए, भारत का महावाणिज्य दूतावास हांगकांग जाने वाले भारतीय नागरिकों से इस संबंध में एचकेएसएआर सरकार के नियमों का पालन करने का आग्रह करता है, ताकि खुद को किसी भी असुविधा की संभावना कम से कम हो.”