Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने अपने ही एक अपील कोर्ट के फैसले की आलोचना की है. हुआ यूं है कि अपील कोर्ट ने अपने फैसले में माना कि ट्रंप का लगाया अधिकांश टैरिफ (US Tariff) कानूनी नहीं है. इसलिए इन्हें हटा देना चाहिए. डॉनल्ड ट्रंप ने पलटवार करते हुए कोर्ट के फैसले को ही गलत बता दिया है और कहा है कि उनकी ओर से लगाए टैरिफ पहले की ही तरह लागू रहेंगे.
Donald Trump: डॉनल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर लिखा,
सारे टैरिफ अब भी लागू हैं! एक बहुत ही ज्यादा पक्षपाती अपील कोर्ट ने गलत तरीके से कह दिया कि हमारे टैरिफ हटा दिए जाने चाहिए. (Donald Trump) लेकिन वो जानते हैं कि अंत में अमेरिका की ही जीत होगी. यदि ये टैरिफ कभी हटते हैं, तो ये देश के लिए आपदा की स्थिति होगी. ये हमें आर्थिक रूप से कमजोर बना देगा. हमें मजबूत बनना पड़ेगा.
अमेरिका अब मित्र या शत्रु, किसी भी अन्य देश की ओर से लगाए गए अनुचित टैरिफ और अन्य व्यापार बाधाओं और व्यापार घाटे को बर्दाश्त नहीं करेगा. ये हमारे निर्माताओं, किसानों और अन्य लोगों को कमजोर करते हैं. अगर इस स्थिति को ऐसे ही रहने दिया गया, तो ये सचमुच अमेरिका को बर्बाद कर देगा.
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इस लेबर डे वीकेंड की शुरुआत में, हम सभी को ये याद रखना चाहिए कि टैरिफ हमारे मजदूरों की मदद करने और अमेरिका में उत्पादन करने वाली कंपनियों को सपोर्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है.
कई सालों तक, हमारे लापरवाह और नासमझ राजनेताओं ने टैरिफ को हमारे खिलाफ इस्तेमाल होने दिया. (Donald Trump) अमेरिका अब सुप्रीम कोर्ट की मदद से, टैरिफ का इस्तेमाल अपने देश के हित में करेगा और हम अमेरिका को फिर से समृद्ध, मजबूत और शक्तिशाली बनाएंगे!
अमेरिकी अटॉर्नी जनरल ने भी कहा कि वो कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे.
अमेरिकी कोर्ट ने टैरिफ के बारे में कहा क्या?
डॉनल्ड ट्रंप, टैरिफ को दुनियाभर में एक ‘हथियार’ के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन 29 अगस्त को उनके इस ‘आर्थिक हथियार’ को झटका लगा, जब अमेरिकी अपील कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ट्रंप के ज्यादातर टैरिफ अवैध हैं. (Donald Trump) वाशिंगटन डीसी स्थित ‘कोर्ट ऑफ अपील फॉर फेडरल सर्किट’ ने पाया कि टैरिफ लगाने के लिए ट्रंप अपने अधिकार क्षेत्र से आगे निकल गए हैं. उन्होंने इसका इस्तेमाल व्यापार वार्ता में लाभ उठाने और विदेशी सरकारों पर दबाव बनाने के लिए किया है.
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अमेरिकी अदालत ने एक सख्त टिप्पणी भी की. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने के बाद, राष्ट्रपति के पास कई बड़े फैसले लेने का अधिकार होता है. लेकिन तब भी राष्ट्रपति की शक्तियों में टैक्स लगाना या टैरिफ लगाना शामिल नहीं है.