Dharmendra Death: बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर और पूर्व सांसद धर्मेंद्र का सोमवार को निधन हो गया है। बॉलीवुड के ही-मैन कहे जाने वाले एक्टर धर्मेंद्र के निधन से पूरे बॉलीवुड में शोक की लहर दौड़ पड़ी। (Dharmendra Death) धर्मेंद्र अपनी निजी जिंदगी में दो शादियों के चलते हमेशा सुर्खियों में रहे। अब उनके निधन के बाद सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि कानून के अनुसार उनकी सांसदी की पेंशन किसे मिलेगी? पहली पत्नी प्रकाश कौर को या फिर दूसरी पत्नी हेमा मालिनी को? यह सवाल केवल भावनाओं का नहीं, बल्कि कानूनी नियमों का मामला भी है।
Dharmendra Death: क्या पहली पत्नी को मिलेगी पेंशन?
भारत में सांसदों की पेंशन संविधान में स्पष्ट नियमों के आधार पर दी जाती है और नियम यह कहते हैं कि सांसद के निधन हो जाने के बाद उनकी पेंशन का अधिकार कानूनी रूप से वैध पत्नी को मिल सकता है। (Dharmendra Death) अब धर्मेंद्र के निधन के बाद पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि पति ने जो विवाह किए, उनमें कौन-सा विवाह कानूनी रूप से मान्य होगा। साल 1954 में अभिनेता धर्मेंद्र की पहली शादी प्रकाश कौर से हुई थी। बाद में उन्होंने कथित तौर पर धर्म बदलकर हेमा मालिनी के साथ दूसरी शादी कर ली थी। क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत बहुविवाह अनुमन्य है। कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक, अगर पहली पत्नी जीवित रहे और बिना तलाक लिए पति दूसरा विवाह कर ले, तो फिर हिंदू विवाह अधिनियम के तहत दूसरा विवाह अवैध माना जाता है।
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किसे मिलेगी पेंशन
ऐसे मामलों में पेंशन लेने का अधिकार पहली पत्नी को ही मिल सकता है। क्योंकि कानून के अनुसार वह ही वैध जीवनसाथी है। दूसरी पत्नी को पेंशन का कोई अधिकार नहीं मिल सकता है, जब तक कि शादी कानूनी रूप से वैध न हो। सांसद पेंशन से जुड़े नियम सीसीएस (पेंशन) रूल्स, 2021 के तहत यदि किसी व्यक्ति की दो पत्नियां हैं और दोनों कानूनी रूप से वैध हैं, तो पेंशन बराबर यानी 50-50 हिस्सों में बांटी जाएगी। यह स्थिति सिर्फ तब बनती है जब दोनों विवाह कानून के तहत वैध हों।
