Delhi-NCR Diwali 2026: दिल्ली-NCR में दिवाली 2026 पर पटाखे जलाने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अहम निर्देश जारी किए हैं। वायु प्रदूषण को देखते हुए अदालत ने इस बार सीमित समय के लिए केवल ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी है। यह छूट 7 और 8 नवंबर को ही मिलेगी। इसके बाद 9 नवंबर से पटाखों पर प्रतिबंध फिर लागू हो जाएगा। अदालत ने आतिशबाजी के लिए समय और स्थान निर्धारित करने के साथ ही पटाखों की बिक्री को लेकर भी सख्त शर्तें रखी हैं।
सुबह और रात में तय समय पर ही जला सकेंगे पटाखे
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, दिल्ली-NCR में 7 और 8 नवंबर को ही ग्रीन पटाखे जलाए जा सकेंगे। इसके लिए सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और रात 8 बजे से 10 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। यानी सुबह एक घंटे और रात में दो घंटे ही आतिशबाजी की अनुमति होगी।
निर्धारित समय के अलावा पटाखे जलाने की छूट नहीं होगी। वहीं, 9 नवंबर से ग्रीन पटाखों पर दोबारा प्रतिबंध लागू हो जाएगा। ऐसे में दिवाली पर आतिशबाजी करने की योजना बना रहे लोगों को अदालत की ओर से तय समय सीमा का विशेष ध्यान रखना होगा।
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स्कूल, अस्पताल और वृद्धाश्रम के 300 मीटर के दायरे में रोक
अदालत ने बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए संवेदनशील स्थानों के आसपास आतिशबाजी पर भी रोक लगाई है। निर्धारित स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और वृद्धाश्रम के 300 मीटर के दायरे में पटाखे नहीं जलाए जा सकेंगे।
इसका मतलब है कि तय समय के भीतर भी आतिशबाजी करने से पहले लोगों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे किसी प्रतिबंधित क्षेत्र में तो नहीं हैं। अधिकारियों को इन स्थानों की पहचान स्पष्ट करने और लोगों को इसकी जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं।
केवल CSIR-NEERI से अनुमोदित ग्रीन पटाखों की अनुमति
सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि ग्रीन पटाखों के नाम पर बाजार में बिकने वाला हर पटाखा इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। केवल CSIR-NEERI से अनुमोदित ग्रीन पटाखे ही खरीदे और जलाए जा सकेंगे।
दुकानदारों को ऐसे पटाखे उचित तरीके से सीलबंद डिब्बों में बेचने होंगे। साथ ही बिक्री केंद्रों पर जागरूकता संबंधी बैनर लगाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि खरीदार अनुमोदित पटाखों की पहचान कर सकें। लोगों को भी पैकेजिंग और पहचान संबंधी जानकारी देखकर ही खरीदारी करने की सलाह दी गई है।
निर्धारित केंद्रों पर ही होगी पटाखों की बिक्री
अदालत ने पटाखों की बिक्री को लेकर भी नियम तय किए हैं। दिल्ली-NCR के जिलों में ग्रीन पटाखे बेचने के लिए निर्धारित स्थानों की पहचान की जाएगी। इसके लिए जिला कलेक्टरों और जिला कमिश्नरों को पुलिस अधिकारियों के साथ समन्वय करके बिक्री केंद्र तय करने के निर्देश दिए गए हैं।
पटाखों की बिक्री केवल इन्हीं निर्धारित केंद्रों पर हो सकेगी। इसके अलावा ऑनलाइन माध्यम से पटाखों की बिक्री पर भी रोक रहेगी। अधिकारियों को अवैध और प्रतिबंधित पटाखों की आपूर्ति रोकने के लिए वाहनों की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं।
नियमों का उल्लंघन करने वालों पर रहेगी नजर
सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन को आदेशों का पालन सुनिश्चित कराने और लोगों को नियमों के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत पटाखे जलाने का समय, प्रतिबंधित क्षेत्र और नियमों के उल्लंघन पर होने वाली संभावित कार्रवाई की जानकारी सार्वजनिक की जाएगी।
इस बार दिल्ली-NCR में दिवाली पर आतिशबाजी की छूट जरूर दी गई है, लेकिन यह पूरी तरह सीमित और शर्तों के अधीन है। ऐसे में लोगों के लिए जरूरी है कि वे केवल अनुमोदित ग्रीन पटाखे खरीदें, निर्धारित समय का पालन करें और संवेदनशील स्थानों के आसपास आतिशबाजी से बचें।
