Diwali green rackers: इस दिवाली दिल्ली-एनसीआर में केवल ग्रीन पटाखों का ही इस्तेमाल किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि 18 से 21 अक्टूबर तक, दिवाली के दो दिन पहले और दिवाली के दिन, केवल ग्रीन पटाखों को फोड़ने की अनुमति होगी। इसके अलावा, पटाखे फोड़ने का समय भी तय किया गया है। सुबह 6 बजे से 7 बजे और रात 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे जलाए जा सकते हैं। यह कदम पर्यावरण और लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल से प्रदूषण में कमी आएगी और यह पर्यावरण के लिए कम हानिकारक होंगे। (Diwali green rackers) साथ ही, इन पटाखों को जलाने से कम धुआं और ध्वनि प्रदूषण होगा, जिससे लोगों और जानवरों को कम परेशानियां होंगी। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय खासतौर से दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण को नियंत्रण में रखने के लिए लिया गया है, ताकि दिवाली के दौरान होने वाले प्रदूषण से बचा जा सके।
सुप्रीम कोर्ट अक्टूबर में पटाखों पर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाएगा। कोर्ट ने यह फैसला पर्यावरण की सुरक्षा और लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पटाखों के कारण लोगों को गंभीर नुकसान होता है, इसलिए उत्सव और स्वास्थ्य के बीच सही संतुलन बनाए रखना जरूरी है। (Diwali green rackers) यह फैसला अर्जुन गोपाल की याचिका और चीफ जस्टिस बीआर गवई की कोर्ट में न्याय मित्र द्वारा उठाई गई गंभीर चिंताओं के आधार पर लिया गया है। इसके अलावा, पटाखों की तस्करी के बढ़ते मामलों को भी ध्यान में रखा गया है। कोर्ट का उद्देश्य है कि प्रदूषण को कम किया जाए और लोगों की सेहत पर होने वाले दुष्प्रभावों को रोका जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पिछले छह वर्षों में ग्रीन पटाखों में सुधार हुआ है। 2024 में दिल्ली और एनसीटी दिल्ली ने पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन अब दिल्ली और केंद्र सरकार ने इस प्रतिबंध में ढील देने का प्रस्ताव रखा है।
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Diwali green rackers: सिर्फ NEERI प्रमाणित ग्रीन पटाखों का ही इस्तेमाल होगा
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि सिर्फ NEERI (नेशनल एनवायरनमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट) द्वारा प्रमाणित ग्रीन पटाखों की ही बिक्री और इस्तेमाल की अनुमति होगी। (Diwali green rackers) इन पटाखों पर QR कोड होना अनिवार्य होगा, और अन्य किसी प्रकार के पटाखों की बिक्री और उपयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर कोई इन नियमों का उल्लंघन करेगा तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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पुलिस अधिकारियों को कड़ी निगरानी रखने का निर्देश
कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों को गश्त दल गठित करने का निर्देश भी दिया है। (Diwali green rackers) यह दल यह सुनिश्चित करेगा कि केवल प्रमाणित ग्रीन पटाखों की ही बिक्री और इस्तेमाल हो। अगर किसी ने इन नियमों का उल्लंघन किया, तो उसे नोटिस जारी किया जाएगा।
उद्योग और आम लोगों के अधिकारों का संतुलन
कोर्ट ने यह भी कहा कि उद्योग और आम लोगों के अधिकारों के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है। हरियाणा के 22 जिलों में से 14 जिले एनसीआर के अंतर्गत आते हैं और यूपी और राजस्थान ने भी इसी तरह की याचिका दायर की थी। इस बार दिवाली पर सिर्फ सुरक्षित और पर्यावरण के लिए अनुकूल ग्रीन पटाखों के उपयोग की अनुमति दी जाएगी।
